कुमार विश्वास और तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ FIR को हाईकोर्ट ने किया खारिज !

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह और कवि कुमार विश्वास को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने दोनो के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश दिया...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह और कवि कुमार विश्वास को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने दोनो के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश दिया। फैसला आने के बाद कुमार विश्वास और बग्गा ने प्रतिक्रिया देते हुये पंजाब सरकार और अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट कर के हमला बोला।

कोर्ट के आदेश के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट में कहा “सरकार बनते ही,मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद एफआईआर को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने ख़ारिज कर दिया। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए”।

कवि कुमार विश्वास पर रोपड़ में केस दर्ज हुआ था। कवि ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया था। शिकायत कर्ता का कहना था कि कुमार विश्वास के इस बयान से आम आमदी पार्टी और उसके संस्थापक की छवि खराब होती है। शिकायत कर्ता ने आगे कहा कि इसकी वजह से जब वह प्रचार करने गए तो उन्हें जगह-जगह खालिस्तान समर्थक कहा गया। मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के गाजियाबाद स्थित घर भी गई थी और पुलिस ने जांच में शामिल होने को भी कहा था। कुमार ने कार्यवाही विरोध करते हुये इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया।

बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेता नेता डॉक्टर सनी सिंह ने इसी साल अप्रैल माह में मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में बग्गा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स को लेकर की गयी टिप्पणी के बाद बग्गा ने उन पर निशाना साधा था। उन्होंने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था। जिसके बाद उन पर केस दर्ज कराया था।कोर्ट के आदेश के बाद बग्गा ने ट्वीट करते हुये कहा कि “पंजाब हाई कोर्ट का अरविंद के मुंह पर करारा थप्पड़। मेरे ख़िलाफ़ की गई एफआईआर को ग़लत बताते हुए FIR को रद्द किया गया।”

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