यूपी में बुलडोज़र कार्यवाही पर रोक की मांग लेकर जमीयत उलेमा ऐ हिन्द पहुंचा सुप्रीम कोर्ट…

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बुलडोज़र की कार्यवाही के खिलाफ अब जमीयत उलेमा ऐ हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यूपी में हो रही बुलडोज़र की कार्यवाही को कानून के खिलाफ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी में बुलडोज़र की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ऐ हिन्द (मौलाना अरशद मदनी के ग्रुप) की तरफ से याचिका दाखिल की गई है.

सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल याचिका में यूपी में कानून की प्रक्रिया के बिना मकानों को न गिराने का निर्देश देने की मांग की गई साथ अर्ज़ी में कहा कि की उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना कोई तोड़फोड़ न करे, यूपी सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नगरपालिका कानून के उल्लंघन कर ध्वस्त किये गये घरों के लिए ज़िम्मेदार अधिकरियों के खिलाफ कार्रवाही शुरू करने का निर्देश देने के मांग की गई है। याचिका में कहा कि वर्तमान स्तिथि और भी चिंताजनक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उत्तर पश्चिमी दिल्ली में समान परिस्थितियों में कई जा रही तोड़फोड़ पर रोक लगाने का आआदेश दिया था। जमीयत ने अपनी अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की भी मांग की है.

जमीयत ने याचिका में कहा कि बुलडोजर अनशन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एडीजी और कानपुर पुलिस के कमिश्नर ने इसे लेकर बयान दिया था। इससे साफ है कि जानबूझकर एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश (रेग्युलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन्स) एक्ट, 1958 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 27 का उल्लंघन है। इन कानूनों में किसी निर्माण पर कार्रवाई से पहले उसके मालिक को 15 दिन का नोटिस देने और संपत्ति के मालिक को कार्रवाई रुकवाने के लिए अपील करने के लिए 30 दिन का समय देने जैसे प्रावधान हैं। लेकिन यूपी में उनका पालन नहीं हो रहा है.

दरअसल भाजपा प्रवक्ता के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के बाद उत्तर प्रदेश में बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के कानपुर दौरे और 10 जुलाई को राज्य के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने हिंसा में शामिल आरोपियों के घर पर बुलडोज़र की कार्यवाही की गई। रविवार को प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर भी प्रशासन ने बुलडोज़र की कार्यवाही की थी। जावेद पंप के घर हुई बुलडोज़र कार्यवाही को लेकर आज दिल्ली में JNU के कई छात्र संगठनों की तरफ से दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के बाहर यूपी में हो रही बुलडोज़र कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था.

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