कानपुर. उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान को एक साल की सजा का ऐलान हुआ है। मंत्री सचान पर कोर्ट ने 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। ACMM-3 कोर्ट ने सरेंडर के बाद सजा सुनाई है। राकेश सचान ने कोर्ट में आज सरेंडर किया था।
सजा के तुरंत बाद मंत्री राकेश सचान को जमानत भी मिल गई। ACMM-3 कोर्ट ने राकेश सचान को जमानत दी। बता दें, राकेश सचान को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया था। राकेश सचान भोगनीपुर से विधायक हैं।
गौरतलब है कि राकेश सचान के खिलाफ कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर भागने के आरोप पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी। कानपुर पुलिस की मानें तो कोर्ट से मिले पत्र पर एसीपी कोतवाली को मामले की जांच सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा।