माफिया मुख्तार अंसारी धमकी देने के मामले में दोषी करार, MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा…

उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार कर 5 साल की सजा सुनाई है. MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को धमकी देने के मामले में सजा सुनाई है. और नंद किशोर रूंगटा के अपहरण मामले में वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है.

Varanasi news : उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार कर 5 साल की सजा सुनाई. MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को धमकी देने के मामले में सजा सुनाई. ऐसे में नंद किशोर रूंगटा के अपहरण मामले में वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है. मुख्तार ने महावीर प्रसाद रूंगटा को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. इस मामले में रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद को भी धमकी दी थी. और 1997 के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया है.

बता दें कि महावीर प्रसाद को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है. MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया है. कोयला व्यवसायी के भाई को धमकी देने का मामला था. जिस मामले में सजा के बिंदु पर पर फैसला हुआ है. महावीर रूंगटा कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा का भाई हैं. महावीर रूंगटा ही नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड में गवाह के रुप में हैं. महावीर रूंगटा ने भेलूपुर थाने में केस दर्ज कराया था. मुख्तार नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड में बरी हो चुका है. माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ MP-MLA कोर्ट में था. जहां से दोषी करार दिया गया है.

ऐसे में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें जहां कोयला व्यापारी महावीर रूंगटा को धमकी देने का मामले में MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के भाई हैं महावीर रूंगटा, नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड में महावीर रूंगटा गवाह हैं. महावीर रूंगटा ने भेलूपुर थाने में केस दर्ज कराया था. मुख्तार नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड में बरी हो चुका है.

ऐसे में वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने रुंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी का बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज किया गया. इस मामले में जानकारी के अनुसार महावीर रूंगटा कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा को 22 जनवरी 1997 को अपहरण किया गया था. और इस मामले में महावीर प्रसाद रुंगटा को फोन पर पैरवी न करने की धमकी दी गई थी.और 1997 को भेलूपुर थाने में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

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