नई दिल्ली: NEET PG 2021 में ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त नाराज़गी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी को फटकार लगाते हुए कहा कि यह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। आप छात्रों के भविष्य नहीं खेल सकते हैं आप सीट खाली नहीं छोड़ सकते है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी को आज ही हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट मामले में कल फिर करेगा सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर NEET 2021 में अखिल भारतीय कोटा (AIQ) के तहत मेडिकल कॉलेजों में खाली रह गई सीटों भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड या मॉप उप काउंसलिंग कराने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि NEET PG 2021 काउंसलिंग में मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा की 1456 सीट खाली है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में खाली सीट पर सख्त नाराज़गी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। आप छात्रों के भविष्य नहीं खेल सकते हैं आप सीट खाली नहीं छोड़ सकते है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको मॉप उप राउंड कराना चाहिए था, जब आप को मई में पता चला गया था कि सीट खाली है तो आपने मॉप उप राउंड क्यों नहीं किया? आपको सीट खाली रखकर क्या मिलेगा जब आपको डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। हम हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल को कोर्ट में तलब करेंगे और आदेश पारित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल इंडिया से पूछा कि एक तरफ देश में डॉक्टरों की कमी है और MCC ने मेडिकल की खाली सीटों के लिए स्पेशल काउंसलिंग नहीं किया। यह उन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है जिन्हें दाखिला मिल सकता था। अगर उनको दाखिला नहीं मिलता तो हम मुआवजे के लिए आदेश पास करेगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को हलफ़नामा दाखिल कर बताने को कहा कि NEET PG 2021 ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में कितने सीटे खाली है और क्यों खाली है और क्यों नहीं भरी गई? सुप्रीम कोर्ट ने आज ही हलफनामा दाखिल कर उसकी कॉपी याचिकाकर्ताओं को देने को कह कल फिर SC सुनवाई करेगा।