दिल्ली में 1 अक्टूबर से जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नए प्रावधान, देरी पर न्यायिक आदेश जरूरी

दिल्ली में 1 अक्टूबर से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को लेकर नए प्रावधान लागू होंगे। इनका उद्देश्य रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाना और पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।

दिल्ली में 1 अक्टूबर से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को लेकर नए प्रावधान लागू होंगे। इनका उद्देश्य रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाना और पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है। रिकॉर्ड समयबद्ध तरीके से दर्ज किए जाएंगे।

2 साल से अधिक देरी पर नया नियम

नए प्रावधानों के तहत जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में 2 साल से अधिक की देरी होने पर नया नियम लागू होगा। देरी से पंजीकरण के लिए न्यायिक आदेश जरूरी होगा।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य

2 साल से अधिक देरी के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा। आदेश मिलने के बाद ही जन्म या मृत्यु का पंजीकरण हो सकेगा।

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