इन स्टेप्स से अब आप भी अपने पैन-आधार को कर सकते हैं लिंक, लेट चार्ज से बचने के लिए जल्दी कर लें ये काम

अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय किसी भी असुविधा से बचने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके वित्तीय रिकॉर्ड अपडेटेड और सटीक हैं, अपने पैन और आधार को लिंक करना महत्वपूर्ण है.

आयकरदाताओं के लिए पैन और आधार को लिंक करने की अवधि को केद्र सरकार ने बढ़ा दिया है. पहले 31 मार्च 2023 तक सभी आयकरदाताओं को पैन से आधार को लिंक करना था. लेकिन बाद में इस अवधि को अगले तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया. आईए जानते हैं कि आप अपने पैन को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं. इन 10 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब आप भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में एक हजार रुपये लगेंगे.

Step 1 : अपने स्मार्टफोन ब्राउजर पर आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाएं.

Step 2 : ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के तहत ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें.

Step 3 : दिए गए खाली बॉक्स में अपना पैन, आधार संख्या और आधार के अनुसार नाम दर्ज करें.

Step 4 : ‘मैं यूआईडीएआई के साथ अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूं.’ के सामने बने बॉक्स को चेक करें.

Step 5 : स्क्रीन पर दिखाए अनुसार कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें.

Step 6 : यदि आपका पैन और आधार विवरण मेल खाते हैं, तो आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा, और एक पुष्टिकरण संदेश स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

Step 7 : यदि आपका पैन और आधार विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो स्क्रीन पर एरर मैसेज प्रदर्शित होगा, और आपको विवरण को सुधारने और पुनः प्रयास करने की आवश्यकता होगी.

Step 8 : कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पर क्लिक करें. ओटीपी सत्यापन के बाद, आपको ई-पे टैक्स पेज पर भेज दिया जाएगा.

Step 9 : इनकम टैक्स टाइल पर प्रोसीड पर क्लिक करें. 2023-24 के रूप में आयु का चयन करें. भुगतान का प्रकार अन्य रसीदों (500) के रूप में रहेगा. इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें. लागू राशि अन्य के विरुद्ध पहले से भरी जाएगी.

Step 10 : राशि का भुगतान करने के बाद (1000 रुपये में विलंब लिंकिंग शुल्क शामिल है), आपको अपना विवरण भरने के लिए कहा जाएगा. अपने वित्तीय वर्ष का चयन करें और भुगतान के लिए चालान प्राप्त करें.

आपको बस इतना ही करना है. इन सरल चरणों का पालन करके आप अपने पैन और आधार को अपने स्मार्टफोन से आसानी से लिंक कर सकते हैं. अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय किसी भी असुविधा से बचने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके वित्तीय रिकॉर्ड अपडेटेड और सटीक हैं, अपने पैन और आधार को लिंक करना महत्वपूर्ण है.

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