
प्रयागराज. पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। सिकरौरा नरसंहार मामले में बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुकदमा वादनी की अपील खारिज कर दी है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बता दें, चंदौली के सिकरौरा में 7 लोगों की हत्या हुई थी। मामले में ट्रायल कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को 2018 में बरी कर दिया था।
पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नरसंहार मामले में हाईकोर्ट में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने मुकदमा वादनी की अपील ख़ारिज की। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दाखिल अपील खारिज कर दी है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को वाद्नी हीरावती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
प्रयागराज – पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह से जुड़ी बड़ी खबर
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) November 20, 2023
➡सिकरौरा नरसंहार मामले में बृजेश सिंह को राहत
➡इलाहाबाद हाईकोर्ट से बृजेश सिंह को बड़ी राहत
➡नरसंहार मामले में हाईकोर्ट ने अपील खारिज की
➡बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील खारिज
➡हाईकोर्ट ने मुकदमा वादनी की अपील… pic.twitter.com/kY47PgswSk
बता दें, चंदौली के सिकरौरा में 7 लोगों की हत्या हुई थी। पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2018 में बरी कर दिया था। आरोपी बनाए गए बृजेश सिंह को बरी किया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। वाद्नी हीरावती ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।