![](https://bharatsamachartv.in/wp-content/uploads/2021/12/SupremeCourt.jpg)
Desk : सपा नेता आज़म खान के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्लाह आज़म के फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण बनाने का मामला में आज सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में माना कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र जारी हुए थे। आवश्यक प्रमाण-पत्र नगरपालिका द्वारा जारी किया गया था। हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कपिल सिब्बल से मामले में दाखिल चार्जशीट की कॉपी कोर्ट में दाखिल करने के लिए समय दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
आज़म खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा पासपोर्ट अधिकारी ने सर्टिफिकेट को सत्यापित किया गया है, फिर भी मुझपर मुकदमा चलाया जा रहा है। यह फर्जीवाड़ा नहीं है, मामले में चार्ज फ्रेम हो चुका है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से पूछा जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसकी कॉपी है। सिब्बल ने कहा चार्जशीट की कॉपी एक हफ्ते में दाखिल करने का समय मांगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को चार्जशीट की कॉपी दाखिल करने के लिए समय दिया।
दरअसल, 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। FIR में आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिलवाने में मदद की। इनमें एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से बनवाया गया था। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला, आजम खान और उनकी पत्नी आरोपी है।