दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनते हुए तीन महीने की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और मौत की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उसे अपना बचाव करने का ‘उचित अवसर’ नहीं दिया गया था. अपराध की तारीख से रिकॉर्ड 23 दिनों में समाप्त होने के बाद मुकदमा सुर्खियों में आ गया था.
दिल्ली
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 19, 2023
➡3 माह की बच्ची का अपहरण,रेप-हत्या का मामला
➡सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की मौत की सजा को रद्द किया
➡बच्ची से रेप-हत्या केस में मिली मौत की सजा की रद्द
➡आरोपी को अपने बचाव का उचित अवसर नहीं मिला-SC
➡SC के फैसले के बाद मामले का पुनः ट्रायल होगा
➡नए सिरे से सुनवाई के… pic.twitter.com/jSvhk1tz9F
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला दिया है,जिसमें 25 वर्षीय सड़क पर रहने वाले नवीन की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले का पुनः ट्रायल होगा.