जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल का बयान सामने आया है। जनपद लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। आगामी त्यौहारो और राजनीतिक दलों द्वारा धरना प्रदर्शन को लेकर 144 लागू की गई जो दो माह प्रभावी रहेगी।
इस दौरान किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन जुलूस को प्रतिबंध किया गया है। धरना स्थल इको गार्डन निर्धारित है किसी अन्य जगह अनुमति बैन है। सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक कार्य, पूजा आदि प्रतिबंधित है। परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रानिक गैजेट्स, मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा और 200 गज की दूरी पर अनावश्यक प्रवेश निषेध होगा।
साइबर कैफे आदि के लिए डायरेक्शन इश्यू किए गए है। चाइनीज माझा बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण स्थलो पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। धारा 144 का उल्लंघन करने वालो पर सख्त कार्यवाही होगी।