आगजनी मामले में सपा विधायक Irfan Solanki दोषी करार, 7 June को सुनाई जाएगी सजा..

बता दें, कानपुर से समाजवादी पार्टी विधायक इरफान को धारा 436, 42,147, 504, 506 व 323 के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

कानपूर में बुजुर्ग महिला के घर में आगजनी के मामले से जुडी बड़ी खबर सामने आई है। जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी को 3 जून यानी सोमवार को कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में सपा विधायक के साथ उनके भाई रिजवान समेत सभी पांच आरोपियों को दोषी पाया गया है। जिसके बाद सभी दोषियों के लिए सजा का ऐलान अब सात जून को किया जाएगा।

इस दौरान कोर्ट में सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिजनों के तरफ से हंगामा भी किया गया। उनका कहना था कि उन लोगों के साथ न्याय नहींं हुआ है। पुलिस के साथ परिजनों की तीखी झड़प भी देखने को मिली। वहीं, इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए इरफ़ान के अधिवक्ता साहिद नकवी ने कहा कि हम फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में अपील करेंगे ने कहा कि इरफ़ान सोलंकी और रिज़वान सोलंकी इस फ़ैसले से संतुष्ट नहीं है हमे उम्मीद है कि हाई कोर्ट न्याय करेगा।

बता दें, कानपुर से समाजवादी पार्टी विधायक इरफान को धारा 436, 42,147, 504, 506 व 323 के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जबकि धारा 386,149 और 120 बी में अदालत ने सोलंकी को दोष मुक्त करार दिया है।

बता दें इससे पहले कोर्ट ने करीब 10 बार फैसले की तारीख देने के बाद अपना फैसला टाल दिया था। जिसके बाद अब 11वीं बार इरफान सोलंकी समेत सभी अन्य आरोपियों की कोर्ट में आज पेशी हुई थी।

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