Desk : उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रंगदारी के एक मामले में अहमद अली को अग्रिम जमानत देने से फिलहाल इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने पीठ ने कहा कि यह अग्रिम जमानत मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अली की याचिका पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई होगी।
दरअसल, अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद की पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहमद अली की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अली की तरफ से आज मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने दलील दिया कि अली अहमद को अग्रिम जमानत दी जानी चहिये क्योंकि उसकी कानून की पढ़ाई में बाधा आ रही है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कहा कि कानून का छात्र होकर भी आपने कानून तोड़ा है,आपका मामला इस स्थिति में अग्रिम जमानत के लायक नहीं है।
उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद लगे आरोपों के मुताबिक अली 31 दिसंबर 2021 को अपने साथियों के साथ आया और कनपटी पर पिस्टल सटाकर अतीक अहमद से मोबाइल पर बात करने को कहा। जीशान के मना करने पर अतीक ने फोन पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी व ऐनुद्दीनपुर स्थित प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम करने को कहा। साथ ही न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जीशान के मना करने पर अली व उसके साथ आए लोगों ने जीशान व उसके रिश्तेदारों को पिस्टल, रायफल व बंदूक की बट से बुरी तरह मारापीटा था। साथ ही अली व असाद ने पिस्टल से फायर भी किया, लेकिन दीवार की आड़ में छिप जाने के कारण जीशान बाल-बाल बच गया।