
गोरखपुर मे व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर किया। गोरखपुर मे व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामलेकी CBI जांच और ट्रायल ट्रांसफर की मांग को लेकर मनीष की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले की सुनवाई किया।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया सीबीआई ने मामले में जांच शुरू कर दिया है। ऐसे में याचिका पर सुनवाई के मतलब नहीं रह गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा पीड़िता को सरकारी नौकरी दी गई है, मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने मामले का ट्रायल उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग किया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह याचिका तब दाखिल की गई थी जब पुलिस और राज्य सरकार की तरफ़ से जांच को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाया था। याचिकाकर्ता ने मामले का ट्रायल को उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रांसफर करने की मांग किया।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से मामले का ट्रायल को ट्रांसफर करने पर राय मांगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील SG तुषार मेहता ने कहा अगर ट्रायल को दिल्ली ट्रांफर किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा ट्रायल को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन दिल्ली करीब है इसलिए दिल्ली ट्रांसफर करने बेहतर होगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर मे व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया।
दरअसल, गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या का माममें में मनीष गुप्ता की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। याचिका में कहा यूपी पुलिस की एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही आरोपियों को बचाने की कोशिश किया है। याचिका में कहा पुलिस ने पहले इसे दुर्घटना बताया और फिर मामले में 48 घंटे बाद FIR दर्ज की लिहाजा मामले की जांच CBI को सौंपी जाए। मामले के ट्रायल को दिल्ली की CBI कोर्ट ट्रांसफर किया जाए।
स्टोरी- अवैश उस्मानी