‘Tandav’ Webseries Row : सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की अमेज़न प्राइम वीडियो के इंडिया हेड की अग्रिम जमानत !

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2021 के वेब शो 'तांडव' को लेकर अमेजन प्राइम वीडियो में भारत मूल की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को अंतरिम अग्रिम जमानत ...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2021 के वेब शो ‘तांडव’ को लेकर अमेजन प्राइम वीडियो में भारत मूल की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को अंतरिम अग्रिम जमानत देने के अपने पहले के आदेश की पुष्टि की। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को भी रद्द कर दिया। जिसने पहले अग्रिम जमानत की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सीरीज से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

जस्टिस संजीव खन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर गौर किया कि अपर्णा पुरोहित जांच में सहयोग कर रही है और अग्रिम जमानत देने वाले अंतरिम आदेश की पुष्टि की जा सकती है।

गौरतलब हैं कि सितारों से सजी वेब सीरीज जिसने सैफ अली खान, डिंपल कपाडिया जैसे सितारे हैं। वेब सीरीज धार्मिक भावनाओं क़े ठेस पहुँचाती है। जिसके लिए फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। हालाँकि डायरेक्टर ने इस विषय में माफ़ी भी मांग ली थी। शीर्ष अदालत ने 5 मार्च, 2021 को उन्हें इस शर्त पर गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था कि वह जांच में सहयोग करेंगी।

अपर्णा पुरोहित पर धारा 66 (कंप्यूटर से संबंधित अपराध), 66F (साइबर आतंकवाद के लिए सजा) और 67 (अश्लील सामग्री का प्रसारण) आईटी अधिनियम, 2008 (संशोधित) के अलावा धारा 153-ए (प्रचार करना) के तहत अपराधों के कथित कमीशन के लिए मामला दर्ज किया गया था।

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