गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर दिल्ली HC ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को लगाई फटकार, जानें अदालत ने क्या कहा?

मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया है कि वे चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बताएं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को रोकने मे विफल रहने के लिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से स्टेट्स रिपोर्ट भी मांगी है. इसके अलावा जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है.

मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया है कि वे चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बताएं.

दरअसल, टिल्लू ताजपुरिया के पिता और भाई ने हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी. जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने ये आदेश पारित किए और साथ ही अफसरों पर भी कड़ी टिप्पणी की.

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस से ताजपुरिया के पिता और भाई को सुरक्षा देने पर विचार करने को कहा. साथ ही जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और व्यवस्था पर कई सवाल उठाए. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के अधीक्षक को कोर्ट में मौजूद रहना होगा. मामले में अब अगली सुनवाई 25 मई को होगी.

Related Articles

Back to top button