उपहार सिनेमा कांड : दिल्ली हाई कोर्ट का अंसल बंधुओं की सात साल की सज़ा को निलंबित करने से इंकार..

उपहार सिनेमा कांड में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में अंसल बंधु सुशील और गोपाल अंसल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले अंसल बंधुओं की सज़ा को निलंबित करने आए इनकार कर दिया। दिल्ली की निचली अदालत ने अंसल बंधुओं को सात साल की सज़ा सुनाई थी। अंसल बंधु 8 नवंबर से ही जेल में बंद हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में 28 जनवरी को सुअहिल और गोपाल अंसल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। मामले की सुनवाई के दौरान सुशील अंसल की तरफ से कहा गया था कि विकृत दस्तावेज़ मुख्य उपहार उपहार मामले में उनकी दोषी सिद्धि के लिए प्रसांगिक नहीं थे और सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में उनकी सज़ा न्याय का उपहास थी। वकील की तरफ से सुशील अंसल की उम्र और बीमारियों का भी हवाला दिया गया था।

अंसल बंधुओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर उपहार सिनेमा कांड में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में निचली अदालत से मिली सात साल की सज़ा के निलंबन के लिए अर्ज़ी दाखिल किया था। दिसंबर में निचली अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत से दोषी साबित होने के बाद सज़ा के निलंबन की याचिका को खरिज कर दिया था।

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