
उत्तरकाशी. उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने आज पूरे मामले में सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लाँ एंड़ आँर्ड़र की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है किसी भी तहर का प्रापर्टी का नुकसान नहीं हो।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि धरना प्रर्दशन रैली सभाओं के लिये सरकार अनुमति लेनी होगी कोर्ट ने मामले को गम्भीर मानते हुए टीवी डिवेट और सोशल मीडिया में इस मामले पर प्रतिबंध लगाया है ताकि माहौल खराब ना होने पाए। चीफ जस्टिस कोर्ट ने डीएम उत्तरकाशी को मामले में एक्शन लेने के साथ सख्ती बरतने के आदेश दिये साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कानून के तहत कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ सख्ती बरतें जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है।
आपको बता दें, कि आज हिंदूवादी संगठन ने पुरोला उत्तरकाशी 15 जून को उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने महापंचायत का एलान किया है जिसको रोकने के लिये एसोसिएशन फाँर प्रोटेक्शन आँफ सिविल राइट्स की याचिका को वकील शारुख आलम ने आज हाईकोर्ट में याचिका मेंसने की जिसमें महापंचायत को रोकने की मांग की गई है।