दिल्ली हाईकोर्ट से राजपाल यादव को मिली जमानत, सजा पर अंतरिम रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को जमानत दे दी है और सजा पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। 18 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी।

अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और उनकी सजा पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। राजपाल यादव ने जमानत के लिए 1.5 करोड़ का डीडी जमा कराया था। अब, मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

यह फैसला राजपाल यादव के लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ है, जिनके खिलाफ कुछ समय पहले एक मामले में सजा का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने अब तक की स्थिति में उनका पक्ष सुनने के बाद यह आदेश जारी किया है।

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