नोएडा भूमि मुआवजा घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने SIT को किया भंग, अब विजिलेंस ब्यूरो करेगा जांच

नई दिल्ली : नोएडा भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) को आगे की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। अब इस मामले की पूरी जांच राज्य विजिलेंस ब्यूरो करेगा। कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो को तत्काल प्रभाव से जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है।

इसमें अधिकारियों की मिलीभगत के आरोपों से जुड़ा है

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। यह मामला नोएडा में भूमि अधिग्रहण के दौरान कुछ भूस्वामियों को कथित तौर पर नियमों के खिलाफ अधिक मुआवजा दिए जाने और इसमें अधिकारियों की मिलीभगत के आरोपों से जुड़ा है।

पिछले साल इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पिछले साल इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। SIT की रिपोर्ट के आधार पर अब तक कुल 6 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इन मामलों में मुआवजा वितरण में अनियमितता और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही है।

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