सहारनपुर में डीएम कार्यालय परिसर की अवैध मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, 6.41 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया

सहारनपुर: जिले में सरकारी भूमि के दुरुपयोग के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। बता दे कि सहारनपुर डीएम कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अवैध मानते हुए उसे तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की कोर्ट की ओर से दिया गया है।

कब्जेदार पर करीब 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया

जानकारी के मुताबिक, सरकारी जमीन के उपयोग और कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद प्रशासनिक कोर्ट ने पाया कि भूमि का इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया गया। इसके बाद मस्जिद को हटाने और सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने का आदेश जारी किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में कब्जेदार पर करीब 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रशासन की ओर से अब आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सरकारी परिसर में धार्मिक निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया था

बताया जा रहा है कि इस मामले में बजरंग दल के विकास त्यागी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में सरकारी परिसर में धार्मिक निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के आधार पर प्रशासन ने जांच कराई और इसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई।,प्रशासन के आदेश के बाद अब डीएम कार्यालय परिसर में स्थित इस निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को लेकर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद जिले में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं, संबंधित पक्षों की ओर से आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।

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