प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामला : मंत्री अजय मिश्र टेनी को SC से तगड़ा झटका, केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज

मंत्री अजय मिश्रा टेनी के वकील ने अदालत में दायर एसएलपी पर सुनवाई के बाद ही राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करने के लिए अपील की, लेकिन जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी.

साल 2000 में यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में प्रभात गुप्ता नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अन्य आरोपियों के साथ नामजद थे. प्रभात गुप्ता हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को बड़ी खबर सामने आई. मामले में देश की सर्वोच्च अदालत से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तगड़ा झटका लगा.

जानकारी के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केस ट्रांसफर की मांग को लेकर अजय मिश्रा टेनी की याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने अब मामले की अगली सुनवाई में अंतिम सुनवाई 10 नवंबर को नियत कर दी है.

मंत्री अजय मिश्रा टेनी के वकील ने अदालत में दायर एसएलपी पर सुनवाई के बाद ही राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करने के लिए अपील की, लेकिन जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी.

बता दें कि वर्ष 2000 में लखीमपुर के तिकुनिया थाना क्षेत्र में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस की कार्यवाही में अन्य लोगों के साथ-साथ अजय मिश्र उर्फ टेनी भी नामजद अभियुक्त पाए गए. मामले में सुनवाई के कई दौर चलने के बाद साल 2004 में खीरी की एक सत्र अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के आभाव में अजय मिश्र व अन्य को बरी कर दिया था. इसके बाद सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 2004 में ही तत्कालीन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी.

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