मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा- ये मौलिक अधिकार में नहीं आता

मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। बता दे कि यह याचिका बदायूं के रहने वाले इरफान ने हाईकोर्ट में दायर की थी।

मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। बता दे कि यह याचिका बदायूं के रहने वाले इरफान ने हाईकोर्ट में दायर की थी।

इरफान ने बिसौली SDM के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी दरसहल इरफान ने बिसौली SDM से एप्लीकेशन दे कर मांग की थी वह बिसौली गांव में लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने दे। जिसके बाद बिसौली SDM ने उसकी इस एप्लीकेशन पर अनुमति देने से इंकार कर दिया था।

बता दे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाने का आदेश दिया था । जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 45773 लाउडस्पीकर हटाए गए। । वही, कई जगह पर लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई। बता दे कि 30 अप्रैल तक 58,861 लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई है। वहीं मंदिर,मस्जिद और गुरुद्वारे से लाउडस्पीकर हटाने के दौरान सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रशासन का सहयोग किया था।

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