
इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी (सपा) के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को एक बड़ा कानूनी राहत मिली है। अदालत ने शस्त्र लाइसेंस पत्रावली गायब होने से जुड़े मामले में अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक (Coercive) कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से सांसद को फिलहाल बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है।
प्रयागराज
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) August 3, 2026
➡इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को राहत
➡शस्त्र लाइसेंस मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक
➡सपा सांसद अफजाल अंसारी को अंतरिम राहत
➡उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
➡शस्त्र लाइसेंस पत्रावली गायब होने में दिया आदेश
➡राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट से… pic.twitter.com/H9QB3hzNDv
राज्य सरकार ने मांगा समय
न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने इस मामले में अपना पक्ष रखने और पूरी जानकारी जुटाने के लिए अदालत से कुछ समय की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 अगस्त तय की है। तब तक के लिए पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह सांसद के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई न करे।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी पत्रावली (फाइल) के गायब होने से संबंधित है, जिसमें अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई थीं। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया गया था। सांसद के वकीलों ने दलील दी कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आगामी 10 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी होंगी कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है। फिलहाल, इस आदेश से अफजाल अंसारी और उनके समर्थकों को बड़ी राहत मिली है।









