
रामपुर; सपा नेता व पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर की सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें जिस हेट स्पीच मामले में 3 साल की साल की सजा हुई थी और विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई थी. उसी केस में रामपुर कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से आजमखान को बड़ी राहत मिली है. हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया गया है.
रामपुर
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) May 24, 2023
➡️रामपुर से बड़ी खबर
➡️2019 हेट स्पीच केस में आजम खान बरी
➡️आजम खान को रामपुर सेशन कोर्ट से राहत
➡️27 अक्टूबर 2022 को आजम को सजा हुई थी
➡️MP/MLA कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी
➡️हेट स्पीच केस में आजम को 3 साल की सजा हुई थी
➡️रामपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खान को बरी… pic.twitter.com/xHcmRQsLQX
कोर्ट के इस निर्णय से आजम खान के समर्थकों में खुशी का माहौल है. आपको बता दें कि 2019 में MP/MLA कोर्ट ने पहले इसी मामले में आजम को 3 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद आजम की विधानसभा सदस्यता चली गई थी. जिसके बाद चुनाव में वहां BJP के आकाश सक्सेना विधायक बने हैं.









