हेच स्पीच मामले में आजम खान बरी, इसी केस में गई थी विधायकी..

सपा नेता व पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर की सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें जिस हेट स्पीच मामले में 3 साल की साल की सजा हुई थी और विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई थी.

रामपुर; सपा नेता व पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर की सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें जिस हेट स्पीच मामले में 3 साल की साल की सजा हुई थी और विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई थी. उसी केस में रामपुर कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से आजमखान को बड़ी राहत मिली है. हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया गया है.

कोर्ट के इस निर्णय से आजम खान के समर्थकों में खुशी का माहौल है. आपको बता दें कि 2019 में MP/MLA कोर्ट ने पहले इसी मामले में आजम को 3 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद आजम की विधानसभा सदस्यता चली गई थी. जिसके बाद चुनाव में वहां BJP के आकाश सक्सेना विधायक बने हैं.

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