
दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 89वें मामले में अंतरिम जमानत दी है। बता दें, आजम को 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। नियमित जमानत होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
आजम खान की जमानत पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध किया था। यूपी सरकार ने आजम खान को भूमाफिया,आदतन अपराधी बताया था। बता दें, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत SC ने अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत दी है। नियमित जमानत होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।