अब्दुल्लाह आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जन्म प्रमाण पत्र मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज

समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्लाह आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की पुनर्विचार याचिका की खारिज को खारिज कर दिया है।

समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्लाह आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की पुनर्विचार याचिका की खारिज को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं।

दअरसल सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की जन्म प्रमाण पत्र मामले में याचिका को खरिज कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिसके चलते उनका चुनाव रद कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया था कि 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल के कम थी। उन्होंने स्वार सीट से चुनाव लड़ा था।

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसी मामले में समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्लाह आजम ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार डाली थी जिसे एक बार फिर से कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं।

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