2000 के नोट को लेकर का बड़ा फैसला, नोट हुई बंद, 30 सितंबर के बाद हो जाएंगे अवैध

देश की आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। RBI अब 2000 के नोट को वापस लेगा। अब 2 हजार के नए नोट RBI अब नहीं छापेगा। फिलहाल जो 2 हजार के नोट है वो वैध रहेंगे। RBI ने 2000 के नोट के सर्कुलेशन पर रोक लगा दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट की शुरुआत की गई थी, मुख्य रूप से प्रचलन में सभी 500 और 1000 बैंक नोटों की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद तेजी से अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस समय एक बार अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने के बाद 2000 के नोटों को पेश करने का उद्देश्य पूरा हो गया। इसलिए 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।

2000 के बैंक नोटों में से लगभग 89% मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 वर्षों के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। प्रचलन में इन बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च, 2018 को अपने चरम पर 26.73 लाख करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2023 को प्रचलन में नोटों का केवल 10.8% यानी 3.62 लाख करोड़ हो गया है। यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा, जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की “स्वच्छ नोट नीति” के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि 2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस ले लिया जाए। 2000 के बैंक नोट अभी वैध मुद्रा बने रहेंगे। जनता 2000 बैंक नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं और/या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं। बैंक खातों में जमा सामान्य तरीके से किया जा सकता है, यानी बिना किसी प्रतिबंध के और मौजूदा निर्देशों और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन।

परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए, 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 बैंक नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदला जा सकता है। 30 सितंबर तक बैंक अकाउंट में नोट जमा होंगे

Related Articles

Back to top button