प्रयागराज- असलहा धारकों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है.असलहा धारकों के लिए कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है.कोर्ट ने कहा कि चुनाव में असलहा जमा नहीं कराया जा सकता है.जनरल ऑर्डर से असलहे जमा नहीं करा सकते है.
प्रयागराज – इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) April 1, 2024
➡असलहा धारकों के लिए कोर्ट से बहुत बड़ी राहत
➡चुनाव में असलहा जमा नहीं कराया जा सकता- कोर्ट
➡जनरल ऑर्डर से असलहे जमा नहीं करा सकते- कोर्ट
➡हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया- कोर्ट
➡सामान्य तौर पर एक आदेश से असलहे जमा… pic.twitter.com/Cti1nJxi5h
हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया है.सामान्य तौर पर एक आदेश से असलहे जमा होते थे.लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किया.बता दें कि चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था.
इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य चुनाव में सुरक्षा के उपायों को आधार बनाते हुए लोगों से असलहा जमा कराने के लिए नहीं कह सकते हैं.जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि यदि किसी के असलहाधारी से कानून व्यवस्था को खतरा लगे तो उसके लाइसेंस को जमा करा सकते हैं.