
अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ मुख्तार अंसारी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वाराणसी की MP/MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है। 32 साल पुराने हत्याकांड में मुख्तार को यह सजा सुनाई गई है। अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या हुई थी।
पूर्वांचल का बहुचर्चित अवधेश राय हत्या कांड में वाराणसी एमपी – एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने मना है कि मुख्तार अंसारी ने ही करीब 32 साल पहले अवधेश राय को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की थी। एमपी – एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम ने फैसला सुनाते हुए बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार को हत्यारा करार दिया है। बता दें कि 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
32 साल की लंबी लड़ाई के बाद कांग्रेस नेता को मिला न्याय
अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय को न्याय मिल गया। मामले में मुख्य गवाह अजय राय ने फैसले के बाद अदालत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने में समय जरूर लगा, लेकिन उन्हें न्यायालय से न्याय की उम्मीद थी वह पूरा हुआ।
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी सहित 6 लोगो पर अवधेश राय के हत्या का आरोप लगा था। ऐसे में मुख्तार अंसारी के दोषी पाए जाने के बाद बाकी लोगो की भी मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद के साथ 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।