‘बॉब वर्ल्ड’ एप में गंभीर अनियमितता के मिले सबूत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पर लगाए प्रतिबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा को 'बॉब वर्ल्ड' मोबाइल एप्लिकेशन पर अपने ग्राहकों की आगे की प्रविष्टि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है

डिजिटल डेस्क- बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगाए हैं. आरबीआई द्वारा जारी बयान में बॉब वर्ल्ड एप में गंभीर अनियमितता के सबूत मिले हैं.आरबीआई ने कहा है कि इस आदेश के बाद इस ऐप पर नए कस्टमर नहीं लिए जा सकते लेकिन जो मौजूदा कस्टमर हैं उनको सर्विस मिलती रहे. इस ऐप के माध्यम से विदेशों से पैसे का मोटा लेनदेन हो रहा है.विस्तृत जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ आरबीआई कुछ और सख्त कार्रवाई कर सकता है.

बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा को ‘बॉब वर्ल्ड’ मोबाइल एप्लिकेशन पर अपने ग्राहकों की आगे की प्रविष्टि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है. ये कार्रवाई इस मोबाइल एप्लिकेशन पर अपने ग्राहकों को शामिल करने के तरीके में देखी गई कुछ सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है. ‘बॉब वर्ल्ड’ एप्लिकेशन पर बैंक के ग्राहकों की आगे की भागीदारी आरबीआई की संतुष्टि के अनुसार देखी गई कमियों के सुधार और बैंक द्वारा संबंधित प्रक्रियाओं को मजबूत करने के अधीन होगी. बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि पहले से ही जुड़े ‘बॉब वर्ल्ड’ ग्राहकों को इस निलंबन के कारण किसी भी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़े.

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