
नई दिल्ली : FSSAI ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। FSSAI ने यह कार्रवाई कस्टमर्स से मिली शिकायतों के बाद की है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्लेटफॉर्म सड़ा हुआ, खराब और एक्सपायर हो चुका खाना सप्लाई करता है।
अनसेफ कंडीशन में डिलीवर किया गया था
फूड रेगुलेटर FSSAI ने कस्टमर्स से मिली शिकायतों की डिटेल्स शेयर करते हुए कहा कि एक मामले में बेबी फूड प्रोडक्ट बहुत खराब और अनसेफ कंडीशन में डिलीवर किया गया था। प्रोडक्ट डिफेक्टिव था और पता चला कि इसे गलत तरीके से स्टोर किया गया था। जब कस्टमर ने प्रोडक्ट वापस किया, तो कहा जाता है कि वही खराब प्रोडक्ट दोबारा सप्लाई किया गया। साथ ही, कस्टमर्स ने इंस्टाग्राम पर स्विगी द्वारा खराब अंडे, खराब दूध और खराब पैकेज्ड फूड आइटम्स समेत दूसरे खराब सामान डिलीवर करने की भी शिकायत की है।
कंपनी ने दी सफाई
शुक्रवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, स्विगी ने साफ किया कि इस मामले में कोई फूड सेफ्टी की चिंता नहीं थी और कंपनी को 9 जुलाई, 2026 को एक रिवाइज्ड FSSAI लाइसेंस मिलने के बाद इसे सुलझा लिया गया था। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा, यह बताया गया है कि स्विगी लिमिटेड को कंपनी के फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म के संबंध में FSSAI से रोक का ऑर्डर मिला था। स्विगी के मुताबिक, यह ऑर्डर कर्नाटक में FSSAI के डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने जारी किया था, जिसमें टोइंग प्लेटफॉर्म और लाइसेंस से जुड़ी कुछ डिटेल्स पर सफाई मांगी गई थी।
कंपनी ने कहा कि ये कमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव थे और सिर्फ लाइसेंस डिटेल्स को अपडेट करने से जुड़े थे। इसने यह भी कहा कि इस मामले से उसके ऑपरेशन्स या फाइनेंशियल स्थिति पर कोई खास फाइनेंशियल असर पड़ने की उम्मीद नहीं है, और कोई मॉनेटरी पेनल्टी नहीं लगाई गई है।
सोशल मीडिया पर पर्सनल जानकारी
FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट को जारी किए गए 9 नोटिस की डिटेल्स अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कीं। यह भी कहा गया है कि कस्टमर्स की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए गए हैं।
दूसरी कंपनियों पर भी कार्रवाई
इस हफ़्ते की शुरुआत में, FSSAI ने अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को मिलावटी फ्लेवर के बिना इजाज़त इस्तेमाल, गुमराह करने वाले दावों और फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन, 2018 के नियमों का पालन न करने के लिए नोटिस जारी किए। इसने हाल ही में लोटे इंडिया, फ़र्स एन पेटल्स और कुबेरा फ़ूड्स को गुमराह करने वाले दावों और लेबलिंग के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए हैं, और सभी से सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है।








