प्रयागराज- ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. तहखाने में पूजा के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है.हाईकोर्ट की ओर से कहा कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा जारी रहेगी.
इसी के साथ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है.मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है. मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी.वाराणसी जिला जज के फैसले को HC ने बरकरार रखा है.
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) February 26, 2024
➡ज्ञानवापी परिसर में पूजा जारी रहेगी – हाईकोर्ट
➡मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
➡मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी
➡व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी – हाईकोर्ट
➡वाराणसी जिला जज के फैसले को HC ने… pic.twitter.com/doAjdvq7Qn
बता दें कि वाराणसी कोर्ट के जज ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में 31 जनवरी को पूजा करने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के जज के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा. इसके बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थी.