बिजली बिल है बकाया तो सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, इतने दिनों तक लागू रहेगी एकमुश्त समाधान योजना

बिजली बिल है बकाया तो सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, इतने दिनों तक लागू रहेगी एकमुश्त समाधान योजना

प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की मंषा अनुरूप तथा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देषन में प्रदेश की सम्मानित उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की जा रही। यह योजना 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जायेगी। इस योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विषेश ध्यान रखा गया है।

उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प

इसके तहत समस्त विद्युत भार के एल.एम.वी.-1 (घरेलू), एल.एम.वी.-2 (वाणिज्यिक), एल.एम.वी.-4वी (निजी संस्थान), एल.एम.वी.-5 (निजी नलकूप) एवं एल.एम.वी.-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

किश्तों में भुगतान पर इतने प्रतिशत की मिलेगी छूट

इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी 1 कि.वा. से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार 06 किश्तो के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 06 किश्तो से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैस काउन्टर तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कॉरपोरेसन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देयराशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं. फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि परिलक्षित होगीं।

स्वयं भी UPPCL की वेबसाइट के उपभोक्ता सेवा अनुरोध बिल सुधार अनुरोध

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिषाशी अभियन्ता एवं एस.डी.ओ. कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सी.एस.सी. केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी UPPCL की वेबसाइट के उपभोक्ता सेवा अनुरोध बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संषोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। ए.के. शर्मा ने कहा कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिषत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा कराना होगा। जिसके उपरान्त षेश निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम 03 किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।

सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का करें प्रयास

इसके लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर. सी. निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देषित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये। उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लायी है सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें।

Related Articles

Back to top button