मेरठ की पाकिस्तानी महिला सबा मसूद को HC से राहत, फर्जी दस्तावेज मामले में मिली जमानत

मेरठ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ की रहने वाली पाकिस्तानी महिला सबा मसूद को जमानत दे दी है। सबा मसूद पर फर्जी दस्तावेज और वोटर आईडी से जुड़े मामले में आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है।

सबा मसूद पिछले करीब 35 वर्षों से भारत में रह रही

जानकारी के मुताबिक, सबा मसूद पिछले करीब 35 वर्षों से भारत में रह रही हैं। वह मेरठ में ब्रॉडबैंड कारोबारी की पत्नी हैं। उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और वोटर आईडी बनवाने से संबंधित शिकायत दर्ज कराई गई थी।

मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस को कुछ दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध कराए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। आरोपों में सबा मसूद को कथित तौर पर आईएसआई एजेंट की बेटी भी बताया गया था।

अब सबा मसूद को जेल से राहत मिल गई

पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया के बीच सबा मसूद ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी।फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत के आदेश के बाद अब सबा मसूद को जेल से राहत मिल गई है।

बताया जा रहा है कि सबा मसूद लंबे समय से भारत में रह रही हैं और यहां उनका परिवार भी बसा हुआ है। फर्जी दस्तावेज और नागरिकता से जुड़े आरोपों को लेकर यह मामला काफी चर्चा में रहा था।

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