10 साल जेल और 1 करोड़ का जुर्माना… नीतीश सरकार का नकल पर नकेल

पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया हुआ है, जोकि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 (लोक परीक्षा कानून 2024) के नाम से जाना जाता है।

अब प्रदेश में परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों लोगों को लाख बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने बुधवार को एंटी पेपर लीक बिल (बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक) को विधानसभा में पास किया है। इस कानून के जरिए पेपर लीक करने वालों आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कानून राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पर लागू किया जाएगा।

10 लाख से 1 करोड़ तक की सजा का प्रावधान

बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पारित एंटी पेपर लीक बिल के तहत अगर कोई भी व्यक्ति पेपर लीक में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ जेल की सजा के साथ-साथ आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसमें आरोपी को 10 साल की जेल और 10 लाख रूपए से लेकर 1 करोड़ रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आरोपी के संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान है। इस मामले की जांच DSP रैंक के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने भी बनाया कानून

इससे पहले पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया हुआ है, जोकि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 (लोक परीक्षा कानून 2024) के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत 3 से 10 साल तक जेल की सजा के साथ 10 लाख से 1 करोड़ रूपए तक का आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पेपर लीक मुद्दे पर कानून बनाया गया है।

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