लखनऊ; यूपी में पुरानी कानून व्यवस्था फिर से लागू हो गई है. मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा की अगुआई में हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है. इसको लेकर आदेश की एक प्रति सभी जिलों को जारी कर दी गई है. जिसके बाद यूपी के 66 जिलों में डीएम को फिर से कानून व्यवस्था की बैठक लेने का अधिकार होगा. वहीं, कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बैठक की अध्यक्षता करेंगे. हालांकि इस आदेश का आईपीएस संवर्ग में विरोध हुआ था.
लखनऊ
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) August 31, 2023
➡️कानून व्यवस्था की बैठक में पुरानी व्यवस्था बहाल
➡️डीएम की अध्यक्षता में होगी कानून व्यवस्था की बैठक
➡️यूपी के 66 जिलों में डीएम लेंगे कानून व्यवस्था की बैठक
➡️कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बैठक की अध्यक्षता करेंगे
➡️मुख्य सचिव ने सभी जिलों के लिए आदेश जारी किये… pic.twitter.com/Bg59gjdps6
बता दें कि 2018 में भी इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था. लेकिन अब सरकार को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई है कि जिलों की कमान जिलाधिकारियों को ही दी जाए. जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है. अब बिना डीएम की मंजूरी के थानाध्यक्ष पोस्ट नहीं होगा. पहले एसपी ही थानों में थानाध्यक्ष की नियुक्ति करते थे. लेकिन अब उन्हें डीएम की अनुमति लेनी होगी. जिससे जिलों में सिंघम बनकर घूम रहे पुलिस कप्तानों को बड़ा झटका लगा है. आदेश के अनुसार अब जिलों में डीएम साहब ही सुपर बॉस होंगे.