पोर्न रैकेट मामला : अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक, जानिए, क्या है पूरा मामला?

पिछले साल नवंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूनम पांडे को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्राथमिकी में पूनम पांडे को अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ आरोपी बनाया गया था।

पोर्न रैकेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा की गिरफ्तारी से रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने शर्लिन की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे पहले भी शीर्ष न्यायलय ने राज कुंद्रा पोर्न फिल्म मामले के एक अभियुक्त कुंद्रा और अभिनेत्री पूनम पांडे को उसी प्राथमिकी गिरफ्तारी से संरक्षण देने के आदेश दिए थे।

18 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में पूनम पांडे को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा मुख्य अभियुक्तों में से एक थे। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली पूनम पांडे की अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

पिछले साल नवंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूनम पांडे को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्राथमिकी में पूनम पांडे को अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ आरोपी बनाया गया था। इसके बाद 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कुंद्रा को पोर्न फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से चार हफ्ते की सुरक्षा दी थी।

नवंबर 2021 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुंद्रा द्वारा पोर्न फिल्म रैकेट मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा राहत से इनकार करने के बाद कुंद्रा ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी, जिसने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि उन्हें कथित तौर पर फंसाया गया था।

मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धाराओं के तहत कथित रूप से स्पष्ट यौन वीडियो वितरित करने के लिए मामला दर्ज किया। कुंद्रा ने दावा किया कि वह कथित अवैध वीडियो के निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण से जुड़े नहीं थे। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बीते साल जुलाई में मुंबई पुलिस ने एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उन पर ऐप के जरिए पोर्न फिल्में बांटने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, सितंबर 2021 में कुंद्रा को जमानत मिल गई थी।

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