प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अग्रिम जमानत का आवेदन नहीं कर सकता नाबालिग अपराधी

बाल-किशोर-नाबालिग अपराधियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा नाबालिग अपराधी के अग्रिम जमानत का आवेदन नहीं कर सकता है, कानून में नाबालिग अपराधियों के लिए विशेष प्रावधान हैं।

प्रयागराज. बाल-किशोर-नाबालिग अपराधियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा नाबालिग अपराधी के अग्रिम जमानत का आवेदन नहीं कर सकता है, कानून में नाबालिग अपराधियों के लिए विशेष प्रावधान हैं। हाईकोर्ट ने कहा किशोर न्याय अधनियम में अलग से संरक्षण प्राप्त है, नाबालिग अपराधी अग्रिम जमानत का लाभ नहीं ले सकते। ये फैसला हाईकोर्ट न्यायामूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने सुनाया है।

हाईकोर्ट न्यायामूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा क़ानून में नाबालिग अपराधियों क़े लिए विशेष प्रावधान हैं जबकि अग्रिम जमानत उन अपराधियों /व्यक्तियों क़े लिए है जिन्हें अपनी गिरफ़्तारी की आशंका हो। अदालत ने कहा किशोर न्याय अधिनियम क़े तहत अलग से संरक्षण प्राप्त है बाल अपराधियों को तो वे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं ले सकते।

बता दें, पूरा प्रयागराज क़े थाना करछना का है, जहां बाल अपराधी पर हत्या क़े प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ, बाल अपराधी क़े पिता ने अग्रिम जमानत हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी। जिसे न्यायालय ने सुनवाई क़े पश्चात दिनांक 03 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। जिसे आज दिनांक 9 फरवरी को लगभग 40 दिन बाद महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया।

Related Articles

Back to top button