Desk: सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. ऐसे में उनकी विधान सभा की सदस्यता चली गई. MP-MLA कोर्ट ने आजम को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी. आजम खान पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था. इसके बाद उनकी विधायकी की कुर्सी भी चली गई थी.
हालांकि इसके तुरंत बाद आजम खान को बेल भी मिल गई थी. अब विधायकी जाने के मामले को लेकर आजम ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. ऐसे में इस मामले आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, EC को नोटिस भेजा है और जवाबतलब किया है. यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. अब इस मामले में आगामी 9 नवंबर को सुनवाई होगी.
दिल्ली- आजम खान की सदस्यता रद्द होने का मामला, मामले में आजम की याचिका पर SC में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, EC को नोटिस भेजा, यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर को मामले की सुनवाई होगी.#Delhi pic.twitter.com/IxFHS53SjX
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) November 7, 2022
आपको बता दें कि रामपुर की सीट से विधायकी जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया है. इसी के साथ नमांकम से लेकर परिणाण घोषित करने की तिथि तक का ऐलान किया जा चुका है. आपको बता दे कि आजम के मामले में कोर्ट में पी चिदंबरम रख रहें है. उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी गई और 10 नवंबर को उप चुनाव की तारीख तय कर दी गई.