Azam Khan की सदस्यता रद्द होने के मामले में SC नें UP सरकार और EC को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब !

रामपुर की सीट से विधायकी जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया है. इसी के साथ नमांकम से लेकर परिणाण घोषित करने की तिथि तक का ऐलान किया जा चुका है.

Desk: सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. ऐसे में उनकी विधान सभा की सदस्यता चली गई. MP-MLA कोर्ट ने आजम को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी. आजम खान पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था. इसके बाद उनकी विधायकी की कुर्सी भी चली गई थी.

हालांकि इसके तुरंत बाद आजम खान को बेल भी मिल गई थी. अब विधायकी जाने के मामले को लेकर आजम ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. ऐसे में इस मामले आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, EC को नोटिस भेजा है और जवाबतलब किया है. यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. अब इस मामले में आगामी 9 नवंबर को सुनवाई होगी.

आपको बता दें कि रामपुर की सीट से विधायकी जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया है. इसी के साथ नमांकम से लेकर परिणाण घोषित करने की तिथि तक का ऐलान किया जा चुका है. आपको बता दे कि आजम के मामले में कोर्ट में पी चिदंबरम रख रहें है. उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी गई और 10 नवंबर को उप चुनाव की तारीख तय कर दी गई.

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