Desk : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि गुंडों माफियाओं पर बिना F.I.R के भी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि भले ही डर के चलते कोई केस दर्ज नहीं करा पा रहा हो लेकिन अगर अपराधी के क्रियाकलाप गिरोह को परिभाषा में आते है तो उस पर बिना किसी प्राथमिकी के गिरोह बंद कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है.
प्रयागराज
— भारत समाचार (@bstvlive) September 15, 2022
➡इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर
➡गुंडों और माफियाओं को लेकर महत्वपूर्ण आदेश
➡बिना FIR के भी हो सकती है गैंगस्टर कार्रवाई- HC
➡न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया आदेश
➡अगर केस दर्ज नहीं, फिर भी एक्शन हो सकता है- HC pic.twitter.com/T06oj3tamc
हिंदी दिवस पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने बुधवार को एक मामले में हिंदी में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व में यदि कोई अपराध दर्ज नहीं है तो भी गिरोह बंद कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि अभियोग कार्यवाही के लिए जरूरी नहीं है कि कोई प्राथमिकी दर्ज हो और गिरोह की सारिणी बनी हो. कोर्ट ने कहा भले ही डर से कोई प्राथमिकी दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो, अपराधी के क्रियाकलाप गिरोह की परिभाषा में आ रहे हों तो बिना किसी केस दर्ज हुए गिरोह बंद कानून के तहत अभियोग की कार्यवाही की जा सकती.