डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश के आतंक निरोधी दश्ते को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारत को तबाह करने का सपना देखने वाले आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चलाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। रविवार यानी 4 फरवरी को रूस की इंडियन एंबेसी में तैनात एक शख्स को UP ATS ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। उसपर आरोप है कि वो भारतीय कर्मचारी होने के बावजूद दुश्मन देश पाकिस्तान के एजेंसी ISI के साथ मिलकर देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। आरोपी सतेन्द्र सिवाल मूलरूप से हापुड़ का रहने वाला बताया जा रहा है। जो की मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत है।
आरोपी विदेश मंत्रालय में MTS के पद पर था तैनात
उन्होंने ये पूरा एक्शन अपने सूत्रों के तरफ से मिल रहे इनपुट पर लिया गया है। दरअसल, उनको गोपनीय सूत्रों द्वारा लगातार हांसिल हो रहे जानकारी के अनुसार पता चला कि ISI से सम्बंधित आतंकी भारत सरकार के कर्मचारियों को बहला फुसला कर सेना से जुडी जरुरी सूचनाओं को हांसिल करने में जुटें हुए हैं। जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। मामला संज्ञान में आते ही ATS ने सर्विलांस और अन्य माध्यमों से जांच किया तो पाया कि आरोपी सतेन्द्र सिवाल पुत्र जयवीर सिंह मेरठ जिले के ग्राम शाहमहीउद्दीनपुर का रहने वाला है। सिवाल विदेश मंत्रालय में Multi Tasking Staff के पद पर कार्यरत था। जो की इस वक़्त रूस स्थित भारतीय दूतावास में काम कर रहा है।
ISI को देता था सेना से जुडी गोपनीय सूचनाएं
UPATS को अपने जांच में पता चला कि सतेन्द्र ISI के साथ मिलकर देश के खिलाफ षड़यंत्र रचने में लगा हुआ था। साथ ही चंद रुपयों के चक्कर में भारत के दूतावास, रक्षा और विदेश मंत्रालय के साथ भारतीय सैन्य से जुड़े सभी गोपनीय सूचनाओं को आतंकी समूहों को उपलब्ध करवा रहा था। इन्हीं सबूतों के चलते पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया। दबिश के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और पहचान पत्र के साथ 600 रूपए नकद बरामद किया गया है।
पहले आना-कानी, फिर खुद से कबूला अपराध
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सिवाल को गिरफ्तार कर के ATS के फील्ड यूनिट मेरठ में ले जाकर पूछताछ किया गया। जहाँ, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के पूछ-ताछ में उसने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। हालाँकि, बाद में गहनता से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध मान लिया। जिसके बाद उसके ऊपर मुआवजा संख्या – 02/2024 अंतर्गत धारा-121A भा.द.वि. तथा 3/5/9 शासकीय गुप्त बात अधिनियम- 1923 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।