
Desk: उत्तराखंड हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट नें प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही गई है. हाई कोर्ट नें निर्णय देते हुए सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है.
राज्य सरकार नें राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा, प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया था. ये फैसला राज्य सरकार नें 2006 में लिया था. इस मामलें को लेकर प्रदेश की नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. अब इसको लेकर हाई कोर्ट नें अपना फैसला सुनाया है और सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है.
गौर हो कि प्रदेश में महिलाओं को राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा, प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी है. बता दें कि सरकार ने कुछ साल पहले प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का शासनादेश जारी किया था.