कानून बनाकर महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देगी उत्तराखंड सरकार, अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार…

इससे पहले सरकार ने उत्तराखंड मूल की महिला उम्मीदवारों को उत्तराखंड संयुक्त सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया था. तब नैनीताल उच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले के जरिए राज्य सरकार द्वारा 24 जुलाई, 2006 को जारी इस आदेश पर रोक लगा दी थी.

नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी शासनादेश पर रोक लगाया था. इसके बाद सरकार अब महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी में है. इस दिशा में पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश लाने पर सहमति बनी थी. उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार अगले हफ्ते इस ड्राफ्ट को विधायी विभाग को भेजेगी. बता दें कि इससे पहले सरकार ने उत्तराखंड मूल की महिला उम्मीदवारों को उत्तराखंड संयुक्त सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया था.

नैनीताल उच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले के जरिए राज्य सरकार द्वारा 24 जुलाई, 2006 को जारी इस आदेश पर रोक लगा दी थी. तब याचिकाकर्ताओं के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने तर्क दिया था कि आरक्षण पर राज्य सरकार का 24 जुलाई, 2006 का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 का उल्लंघन है.

उन्होंने कहा था कि कुछ महिला उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं होने देना उनके साथ भेदभाव का कार्य है. राज्य सरकार के पास अधिवास-आधारित आरक्षण प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं है. गुप्ता ने तब यह भी कहा था कि गुप्ता ने कहा कि भारत का संविधान केवल संसद के एक अधिनियम द्वारा अधिवास के आधार पर आरक्षण की अनुमति देता है.

बहरहाल, नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाते हुए सरकार अध्यादेश ला रही है. राज्य में जल्द ही महिलाओं के लिए 30 फीसद क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी. अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार हो चूका है. अब इसे कानून की शक्ल देने की दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है.

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