UP Nikay Chunav 2023 : बिना वोटर आईडी कार्ड भी कर सकते है मतदान, बस साथ रखे ये दस्तावेज…

निकाय चुनाव के दूसरे चरण के आज सुबह 7 बजे से मतदान हो, ऐसे में मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है, लेकिन जरा सोचिए जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो कैसे वोट करेंगे ? क्या वो वोट कर पाएंगे ? ऐसे में अगर आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप जान लीजिए कि आप वोट कर सकते हैं और अपने पसंदीदा नेता को चुन सकते है। लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना होता है।

अगर आप के पास मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड नहीं तो है तो 14 ऐसे और विकल्प है जो आप के पास हो तो आप अपने मत का उपयोग कर सकते है। लेकिन नियम के मुताबिक मतदान करने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप का नाम वोटर लिस्ट में है तो आप किसी अन्य सरकारी आईडी कार्ड अपने साथ ले जाकर मतदान कर सकते हैं।

अब जानते हैं कि आप वोटर आईडी कार्ड के न होने पर भी कैसे वोट कर सकते हैं। मिडिया को बयान देते हुए बरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र समेत कुल 15 आईडी सूचीबद्ध की गई है। कोई एक आईडी होने पर आप मतदान कर सकते हैं।

इन दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान:-

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • राज्य/ केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी किए गए फोटो पहचान पत्र
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  • फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक की पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन की पासबुक
  • फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र
  • श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनसीआर) के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
  • सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र राशन कार्ड.

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