द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ डाली गई याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज

द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की पीठ ने कहा कि कारणों को सूचीबद्ध करने वाला विस्तृत आदेश बाद में याचिका को खारिज करते हुए दिया जाएगा।

द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के इच्छुक लोगों के लिए  खुशखबरी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की पीठ ने कहा कि कारणों को सूचीबद्ध करने वाला विस्तृत आदेश बाद में याचिका को खारिज करते हुए दिया जाएगा।

सुनवाई की शुरुआत में, न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने संजय लीला भंसाली के निर्देशक “गंगूबाई काठियावाड़ी” के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं के खिलाफ अदालत के फैसले को पढ़ने की जहमत उठाई। याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने आदेश देखा लेकिन  “द कश्मीर फाइल्स” के लिए सीबीएफसी प्रमाणपत्र को चुनौती दिया क्योंकि उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था।

इसके बाद, अदालत ने मामले को खारिज कर दिया यूपी निवासी इंतेयाज हुसैन सैयद द्वारा दायर याचिका में इस आधार पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।  कि फिल्म के ट्रेलर में कश्मीरी पंडितों की “कथित” मुस्लिम हत्याओं को दर्शाया गया है जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सैयद ने इस याचिका में दावा किया कि फिल्म ने पूरी घटना का एकतरफा दृष्टिकोण दिखाया।

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