इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्ष इस मामले पर बीजेपी और उसके समर्थन वाले पार्टियों पर हमलावर है। तो वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। सोमवार यानी 18 मार्च को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सख्ती दिखाते हुए SBI को एक बार फिर झाड़ा है।
CJI ने आदेश सुनते हुए कहा कि, “SBI के चेयरमैन को गुरुवार यानी 21 मार्च को शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी और इस बाबत एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। ” इधर SBI के वकिल हरिश साल्वे का कहना है कि अदालत के फैसले को कोर्ट के बाद दूसरी तरफ से लिया जा रहा है । कोर्ट के फैसले पर बाहर प्रेस इंटरव्यूह हो रही है । पूरे मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश की जा रही है।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 12 अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड के बारे में भी जानकारी का खुलासा करने का आदेश देने की याचिका खारिज कर दिया है।