Fodder Scam : चारा घोटाले के एक और केस में लालू यादव दोषी करार, 18 फरवरी को होगा सजा का एलान!

लालू यादव को चारा घोटाले के 5वें केस में भी दोषी करार दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें उन्हें लालू प्रसाद यादव को एक साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है।

झारखंड के रांची में CBI की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से ₹ ​​139.35 करोड़ की अवैध निकासी का दोषी पाया है। लालू यादव को चारा घोटाले के 5वें केस में भी दोषी करार दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें उन्हें लालू प्रसाद यादव को एक साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है। मंगलवार सुबह जब न्यायाधीश सीके शशि ने फैसला पढ़ा तब लालू यादव अदालत कक्ष में मौजूद थे।

लालू यादव को पहले ही बहुचर्चित ₹950 करोड़ रुपयों के चारा घोटाले से संबंधित चार अन्य मामलों में दोषी पाया जा चुका है। RJD प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर चाईबासा कोषागार से क्रमशः ₹37.7 करोड़ और ₹33.13 करोड़ की धोखाधड़ी, देवघर कोषागार से ₹89.27 करोड़, और राज्य के दुमका कोषागार से ₹3.76 करोड़ की धोखाधड़ी से रुपयों की निकासी के मामलों पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। सभी मामले मवेशियों के चारे के लिए सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित हैं।

इन सभी मामलों में लालू को अब तक कुल 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने अपनी सजा के हिस्से के रूप में न्यायिक हिरासत में 3.5 साल से अधिक समय बिताया है। फिलहाल, लालू प्रसाद यादव जमानत पर बाहर हैं। बता दें कि दुमका मामले में लालू यादव पर आरोप है कि साल 1991 से 1996 के बीच जब वो बिहार मुख्यमंत्री थे तब बिहार के पशुपालन विभाग द्वारा अवैध तरीकों से मवेशियों के चारों के लिए धोखाधड़ी करके राज्य के कोषागार से धन निकाले गए थे। हालांकि इस मामले में लालू को अगर तीन साल से ज्यादा की सजा दी जाती है उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा।

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