लखनऊ- उत्तर प्रदेश में प्रदेश में मदरसा बोर्ड से संचालित सरकारी मदरसे बंद होंगे.इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया.हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसको लेकर सख्त टिप्पणी की. कानून को धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया.
हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून असंवैधानिक.छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे.मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा के निर्देश दिए.बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिले से न छूटे-HC.उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल मदरसे 16512 हैं. सरकारी मदरसों पर HC के फैसले से लग जाएगा ताला?.