Gyanvapi Case: व्यास तहखाने पर कोर्ट का बड़ा फैसला, हिन्दुओं को मिला पूजा का अधिकार

अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी है।

डिजिटल डेस्क: वाराणसी ज्ञानवापी तहखाने से जुड़े मामले ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। आज यानी बुधवार तेहखाने में पूजा पाठ को लेकर जिला कोर्ट के तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। वाराणसी कोर्ट ने हिन्दू पक्ष को वहां पूजा पाठ करने अधिकार दे दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर अब सियासी गलियारों में भी भगदड़ मचा गया है।

मंगलवार को पूरी हुई सुनवाई

दरअसल, आज ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा के लिए दायर याचिका पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। जिसके बाद अदालत ने इस पूरे प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाते हुए तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है।

हिंदू पक्ष के वकील ने रखी ये दलील

बता दें, एक दिन पहले याचिकाकर्ता शैलेंद्र कुमार पाठक के याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान वादी के वकील विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और दीपक सिंह ने कोर्ट में अपना दलील पेश किया था। अपने दलील में उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से दिए गए याचिका के एक भाग को अदालत ने पहले ही स्वीकृत कर लिया है। इसके तहत व्यासजी के तहखाने को DM की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। हमारा दूसरा अनुरोध है कि जो बैरिकेडिंग नंदीजी के सामने की गई है, उसे खोलने का आदेश दिया जाए।

तहखाना मस्जिद का हिस्सा है – मुस्लिम पक्ष

वहीँ इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वो तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। यहां पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश के लिए सुनवाई को आज पर टाल दिया था। गौरतलब है कि वाराणसी जिला अदालत के 17 जनवरी के आदेश पर जिलाधिकारी ने बीते 24 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखाने को अपनी सुपुर्दगी में ले लिया था।

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